अम्बिकापुर

सीतापुर में शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े का बदला, लाठी-डंडों से मारपीट; कार, बाइक और स्कॉर्पियो से आए 13 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर/सीतापुर: सरगुजा पुलिस ने लाठी-डंडों से मारपीट करने वाले कुल 13 आरोपियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना पिछले एक मामूली विवाद का बदला लेने की नीयत से की गई थी, जो एक शादी समारोह में टेंट लगाने के दौरान शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा और घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल जब्त कर लिए हैं।

मामूली विवाद का बदला: हमलावर पहुंचे वाहनों के काफिले के साथ
दिनांक 01 दिसंबर 2025 को प्रार्थी निहाल खलखो, निवासी उरांवपारा सीतापुर, ने थाना सीतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि जब वह अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति को उसके घर छोड़ने जा रहा था, तभी पिछली घटना के मामूली झगड़े का बदला लेने की नीयत से टोकोपारा सीतापुर के आरोपी हीरालाल कुजूर, छोटू खान, आशिक खान, सुहेल खान, जावेद अहमद, शाबीर हसन, अतीक खान और उनके अन्य साथी उरांव मुहल्ला पहुंचे।
हमलावर कार, मोटरसाइकल और स्कॉर्पियो जैसे वाहनों से आए थे और लाठी, डंडा, लोहे की रॉड इत्यादि लेकर प्रार्थी पर हमला कर दिया।

प्रार्थी की शिकायत पर, थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 462/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 115(2), 191(1), 191(3), 190, 331(7) और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) की धारा 3(2)(5)(क) के तहत अपराध पंजिबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में BNS की धारा 152 और 61 भी जोड़ी गई।
विवेचना के क्रम में, मुख्य आरोपी हीरालाल कुजूर (23 वर्ष, घासीपारा) को तलब कर पूछताछ की गई। आरोपी ने स्वीकार किया कि दिनांक 30 नवंबर 2025 को उरांव पारा में साजिद खान का टेंट लगाने के दौरान हुए झगड़े का बदला लेने के लिए, उन्होंने एक राय होकर अपने साथियों के साथ लाठी-डंडों से हमला किया था।

13 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

पुलिस ने इस मामले में कुल तेरह (13) आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान उनके निवास स्थान (साकिन) के साथ की गई है। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी हीरालाल कुजूर और उसके भाई अनिल कुजूर (दोनों पिता दिलबहार कुजूर), छोटू खान (पिता बसीउद्दीन खान), सुहेल खान (पिता जाबीर खान), रेसालत खान (पिता नेसर खान), और बाबूआलम (पिता बबलू आलम) सभी घासीपारा, थाना सीतापुर के निवासी हैं। इसके अतिरिक्त, फैजुल्ला खान, मो. मुरतजा, मोहसीन खान, और अतीक खान रायकेरा, थाना सीतापुर के निवासी हैं। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में आशिक खान बैंकुठपुर, जिला कोरिया का निवासी है; जावेद अहमद कण्डारा, थाना कुनकुरी, जिला जशपुर का निवासी है; और शाबीर हसन पुटुकैला तेलईधार, थाना सीतापुर का निवासी है।
इन आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकल, लाठी, डंडे इत्यादि जब्त किए गए हैं। सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण में अतिशीघ्र कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना सीतापुर और साइबर सेल की संयुक्त टीम (निरी. सी.आर. चंद्रा, उनि अखिलेश सिंह, उनि सी.पी. तिवारी, प्र.आर. भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, जयदीप सिंह, सहित आरक्षक मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, रमेश राजवाड़े, रमन मंडल, राहुल सिंह, अमीत विश्वकर्मा, नितिन सिन्हा) की सक्रिय भूमिका रही।

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