संदीप लकड़ा के अपहरण एवं हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी के बाद सरगुजा पुलिस अधीक्षक सरगुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस..आरोपी नेपाल मे अलग अलग ठिकानो मे रहकर प्रकरण मे चल रहा था फरार
अंबिकापुर । संदीप लकड़ा के अपहरण एवं हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे एवं साथी वाहन चालक आरोपी राजा यादव की गिरफ्तारी के बाद सरगुजा पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने बताया की आरोपी नेपाल के काठमांडू, पोखरा, कपील वस्तु, महेन्द्रनगर मे कई दिनों तक अलग अलग ठिकानो मे रहकर प्रकरण मे फरार चल रहा था,आरोपी ट्रेस होने से बचने के लिए नेपाल के अलग अलग लॉज होटल मे फर्जी नाम पता बताकर वी.पी.एन के जरिये टेलीग्राम का उपयोग किया था ।
पुलिस टीम के सतत प्रयास से दोनों आरोपियों कों अम्बिकापुर जिला न्यायालय परिसर के पास से किया गया गिरफ्तार।
आरोपीगण घटना के पश्चात मामले का खुलासा हो जाने के डर से हुए थे फरार, आरोपियों के सभी जानपहचान एवं रिश्तेदारो पर नजर रखकर आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु किया जा रहा था लगातार प्रयास।*
प्रकरण में अभी तक कुल 10 आरोपी किये जा चुके हैं गिरफ्तार।मुख्य आरोपी फरार होने बाद गिरफ़्तारी से बचने अपना हुलिया बदलकर लगातार अपने ठिकानो को बदल बदल कर लुक छिप रहा था।
आरोपी के कब्जे से कुल 03 नग मोबाइल, लैपटॉप 01 नग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड कुल 04 नग, सिम 02 नग, आरोपी राजा यादव से मोबाइल 01 नग एवं सिम 02 नग किया गया बरामद।
प्रकरण में आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य सामानो की जप्ती किया जाना शेष हैं, मामले में अग्रिम जांच विवेचना जारी हैं।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/07/24 को प्रार्थिया सलीमा सकड़ा पति संदीप लकड़ा निवासी बेलजोरा थाना सीतापुर थाना आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिया के पति दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा को दिनांक 07/06/24 के शाम लगभग 07 से 08 बजे के मध्य ठेकदार अभिषेक पाण्डेय, एवं उसके सहयोगी गौरी तिवारी, प्रत्युश पाण्डेय के द्वारा ग्राम उलकिया में मारपीट कर अपनी गाड़ी में अपहरण कर लिये थे उक्त घटना के बाद से प्रार्थिया का पति घर नही आया है, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 219/24 धारा 365, 323, 34 भा.द.वि एवं एस. सी/एस. टी. एक्ट की धारा 3 (2) 5 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले में अपहृत युवक दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा का पता तलाश करते हुए मामले के आरोपी *(01) प्रत्युश पाण्डेय (02) गुड्डू कुमार (03) तुलेश्वर तिवारी (04) शैल शक्ति साहू* को पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपने बयान में बताया गया कि घटना दिनांक 07/06/24 को अभिषेक पाण्डेय के ठेकेदारी कार्यस्थल साईट से लोहा व छड़ की चोरी कर लेने के संदेह पर अपहृत दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा को आरोपियों द्वारा सोनतरई सीतापुर स्थित आरोपियों के अपने ऑफिस में लाकर हाथ मुक्का लात व बेसबॉल बैट से मारपीट कर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से अत्यधिक घायल अवस्था में हाथ पांव बांधकर आमाटोली सीतापुर स्थित अपने गोदाम में ले जाकर बंद करके चले गए, दिनांक 08/06/24 को गोदाम आकर देखने पर अपहृत दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा की मृत्यु होने पर मृतक के शव को अभिषेक पाण्डेय के कम्पनी के पीकप वाहन में लोड कर प्रत्युष पाण्डेय एवं अन्य आरोपियों द्वारा कमलेश्वरपुर के ग्राम लुरेना बड़वापाट आकर अभिषेक पाण्डेय के साथ बड़वापाट मोहल्ले में नल जल योजना के तहत लगाये जा रहे निर्माणाधीन पानी टंकी (ओवरहेड टैंक) के टावर के नीचे जेसीबी से गढ्ढा खोदकर अपहृत दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा के शव को गड्ढे में डालकर उपर से क्रांकिट की ढलाई कर देना बताया गया, जो आरोपी प्रत्युस पाण्डेय के निशानदेही पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ग्राम लुरेना बड़वापाट में नलजल योजना के तथा बनाये गये पानी टंकी के नीचे पंचानो एवं परिजनों के समक्ष जेसीबी से खुदाई करवाकर शव बरामद किया जाकर उसकी पहचान परिजनों से करायी गयी जो अपहृत दीपेश उर्फ संदीप लकडा का शव होने की पहचान होने पर मामले में मर्ग क्रमांक 142/24 धारा 174 द.प्र.सं. (194 बी.एन.एस.एस.) कायम किया गया शव पंचनामा पश्चात शव को पीएम हेतु भेजा गया प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 302, 201, 212, 506, 147, 120 (बी), भा.द.स.जोड़ी गयी, पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम जांच विवेचना करते हुए मामले मे शामिल आरोपी (05) गौरी तिवारी एवं फरार आरोपियों कों सहयोग प्रदान करने वाले आरोपी (06) राहल दीपांशु महाराज एवं गोदाम की रखवाली करने वाले आरोपी (07) जहांगीर अंसारी (08) मो सब्बा अंसारी* को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था एवं मामले का साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अभिषेक पाण्डेय एवं अन्य आरोपी राजा यादव मामले में फरार चल रहे थे, आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक सूचना प्रदान करने पर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग (भा.पु.से.) द्वारा 30000/- रुपये एवं पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.) द्वारा 10000/- रुपये ईनाम की उद्घोषणा की गई थी, एवं मामले में फरार आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने के दिशा निर्देश दिए गये थे।
इसी क्रम मे पुलिस टीम को मामले के फरार मुख्य आरोपी अभिषेक पाण्डेय एवं अन्य आरोपी राजा यादव के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अभिषेक पाण्डेय एवं अन्य आरोपी राजा यादव कों जिला न्यायालय परिसर के पास से घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, मुख्य आरोपी को हिरासत में लेने पश्चात पुलिस टीम द्वारा आरोपी से पूछताछ किये जाने पर आरोपी द्वारा अपना नाम (01) अभिषेक पाण्डेय आत्मज राजेश पाण्डेय उम्र 28 वर्ष साकिन बंदना बस स्टैंड थाना सीतापुर हाल मुकाम मुल्ज़िमपारा थाना सीतापुर एवं (02) राजा यादव आत्मज रामचंद्र यादव उम्र 20 वर्ष साकिन बारिमा जंगलपारा थाना कमलेश्वरपुर* का होना बताये, मुख्य आरोपी अभिषेक पाण्डेय एवं अन्य आरोपी राजा यादव से हिकमतअमली से पूछताछ किये जाने पर मामले का खुलासा होने के डर से फरार होना बताया गया, फरार होने के पश्चात मुख्य आरोपी अपने साथी राजा यादव के साथ जिला बिलासपुर पहुंचकर अपने बहन दामाद राहुल उर्फ दीपांशु महाराज से सहायता प्राप्त कर बहन दामाद के घर धमतरी के पास घटना में प्रयुक्त इन्नोवा वाहन कों रखकर अपने बहन दामाद राहुल उर्फ दीपांशु महाराज से नगद रकम 50000/- रुपये एवं क्रेडिट कार्ड लेकर कैब की सहायता से जगदलपुर चला गया और कैब ड्राइवर के नाम से सिम खरीदकर व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से अपने बहन दामाद राहुल उर्फ दीपांशु महाराज से सम्पर्क में था और गिरफ्तारी के डर से आरोपी अपने साथी राजा यादव के साथ हैदराबाद,, तिरुपति, बैंगलोर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी अयोध्या गोरखपुर होते हुए नेपाल बॉर्डर चले गये आरोपी नेपाल के काठमांडू, पोखरा, कपील वस्तु, महेन्द्रनगर मे कई दिनों तक अलग अलग ठिकानो मे रहकर प्रकरण मे फरार चल रहा था, आरोपी नेपाल के अलग अलग लॉज होटल में फर्जी नाम पता बताकर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था आरोपी की गिरफ्तारी हेतु गठित विशेष टीम द्वारा नेपाल रवाना होकर नेपाल पुलिस की सहायता से आरोपी के हर संभावित ठिकानो पर लगातार दबिश दी जा रही थी, इस दौरान आरोपी ट्रेस होने से बचने हेतु वी.पी.एन. के जरिये टेलीग्राम का उपयोग किया था, पुलिस टीम के नेपाल पहुंचकर आरोपी के ठिकानो पर लगातार छापेमार कार्यवाही से आरोपी नेपाल से भागकर अम्बिकापुर वापस आया था और जिला न्यायालय में प्रकरण मे आत्मसमर्पण करने अपने साथी अन्य आरोपी राजा यादव के आया था जिन्हे पुलिस टीम द्वारा जिला न्यायालय परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया हैं, मुख्य आरोपी अभिषेक पाण्डेय एवं अन्य आरोपी राजा यादव से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा की हत्या कर मृतक के शव कों निर्माणाधीन पानी टंकी के निचे छुपाकर ऊपर कांक्रीट की ढलाई कर देना स्वीकार किया गया, आरोपियों द्वारा अपराध घटित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपियों की पुलिस अभिरक्षा प्राप्त की गई हैं, आरोपियों के कब्जे से कुल 03 नग मोबाइल, लैपटॉप 01 नग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड 04 नग, 02 नग सिम, मोबाइल 01 नग राजा यादव से बरामद किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर राजेंद्र मंडावी, थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान आरक्षक मनीष सिंह, अशोक यादव अनुज जायसवाल, सत्येंद्र दुबे, संजीव चौबे, विकाश सिंह, लालदेव सिंह एवं थाना सीतापुर के पुलिस अधिकारी / कर्मचारी शामिल रहे।