अम्बिकापुर

विधानसभा सत्र के दौरान 2 जुलाई से 30 जुलाई तक समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का तृतीत सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक आहूत किया गया है। 02 जुलाई से 30 जुलाई तक विधानसभा के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्रावधि के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना रहेंगे। अति आवश्यक कार्य या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।

विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयसीमा में शासन को प्रेषित करने एवं उसकी सतत मॉनटरिंग हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त

छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का तृतीत सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक आहूत किया गया है। इस दौरान निर्धारित प्रश्नोत्तर काल के लिए प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर को निर्धारित समयसीमा में शासन को प्रेषित करने एवं उसकी सतत मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस हेतु नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर जिला सरगुजा अमृत लाल ध्रुव एवं सहायक नोडल अधिकारी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख प्रांजल गोयल होंगे।

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