पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नोएडा के एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत, इस मामले में कोर्ट ने दिया था पेश होने का निर्देश..
जनवरी 2022 में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर नोएडा में दर्ज हुए केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोमवार को जमानत मिल गई। पुलिस के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री को तलब किया था। सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय गौतमबुद्ध नगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार कुशवाहा ने भूपेश बघेल को जमानत प्रदान की।
एडवोकेट रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा पहुंचे थे। भूपेश बघेल ने पंखुड़ी पाठक समेत अन्य कांग्रेसियों के साथ डोर-टू-डोर प्रचार किया था। इस दौरान महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। इस मामले पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और न ही उन्होंने जमानत कराई थी। इसके चलते न्यायालय ने उन्हें तलब किया था।
सोमवार को भूपेश बघेल, पंखुड़ी पाठक समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके के साथ न्यायालय पहुंचे। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट रजनीश यादव ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और न ही कोई बीमारी फैलाई है। न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि इस प्रक्रिया में करीब डेढ़ से दो घंटे लग गए और तब तक वह कोर्ट में ही मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस नेता अनिल यादव, अनिल एडवोकेट, कपिल भाटी, पुष्पेंद्र यादव, राहुल भाटी, सचिन कसाना, जयकरण शर्मा भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने भी एमपी एमएलए से संबंधित केस का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है।