2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले ही बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र..नया पंजीयन कराने एवं पंजीयन का नवीनीकरण आवश्यक नहीं
अम्बिकापुर । छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन के लिए रोजगार एवं स्वरोजगर मार्गदर्शन केंद्र में 2 वर्ष पुराना पंजीयन वाले आवेदक ही पात्र होंगे। इसके लिए नया पंजीयन कराने व नवीनीकरण कराने की बिल्कुल आवश्यकता नही है। नए पंजीयन वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। बेरोजगारी भत्ता आवेदन के लिए नए पंजीयन कराने तथा नवीनीकरण कराने के लिए रोजगार कार्यालय जाना समय व धन दोनों गंवाना है।
घर बैठे कर सकते हैं पंजीयन-
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि पंजीयन के लिए रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता नही हैं। पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे किया जा सकता है जिससे रोजगार कार्यालय जाकर लाइन लगने से बचा जा सकता है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है। इसलिये नवीनीकरण के लिये भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नही है.
1अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाईन आवेदन –
बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रेल से खुलेगा. आवेदन करने के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है. आवेदन किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है. चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है जिसका पोर्टल का यू. आर. एलhttp://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx – है।आवेदक फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्क शीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।
दस्तावेजों का होगा सत्यापन –
आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों, तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डो के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिये अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने आदि की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें भी उपलब्ध रहेगी।
भत्ते की राशि बैंक खाते में होगी अंतरित –
आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी. आवेदक ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैंक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मैनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा, और बेरोजगारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी।
आवेदन के लिये कोई अंतिम तिथि नहीं –
बेरोजगारी भत्ता आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिये आवेदकों को जल्दबाजी करने की आवश्यकता नही है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।




