अम्बिकापुर

यास चक्रवात से निपटने जिला प्रशासन सतर्क आपदा राहत से संबंधित विभागों को मैदानी अमलों सहित तैयार रहने के निर्देश आपदा से निपटने तैयारी बैठक सम्पन्न

अम्बिकापुर । बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात यास के प्रभाव से जनजीवन को होने वाली नुकसान की आशंका के मद्देनजर आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी को लेकर सोमवार को यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियो तथा जिला प्रशासन की बैठक कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था हेतु तैयारियों एवं कार्ययोजना के संबंध मेंजनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। यास चक्रवात के मद्देनजर आंधी. तूफान से निपटने के लिए आपदा राहत से संबंधित विभागों को मैदानी अमलों के साथ सतर्क रहने तथा आम जनता की समस्याओं से जुड़े अहम मुद्दों के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने कहा कि यास चक्रवाती तूफान के 27 मई को सरगुजा पहुंचने की संभावना है। तूफान के प्रभाव को देखते हुए जिला स्तर के साथ ही जनपद स्तर पर भी आपदा राहत टीम का गठन कर सतर्क रखे। आपदा से निपटने के लिए राजस्वए स्वास्थ्य, नगरनिगम, जल संसाधन, विद्युत,पीएचई, जिला सेनानी सहित प्राकृतिक आपदा राहत से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश पर 25 मई से 28 मई तक प्रतिबंध रहेगा। सभी संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ अधिकारी तथा कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखें। लोगो को चक्रवात के बारे में सूचित कर घर मे रहने की हिदायत दें।

इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम तथा बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए शेष लोगों का चिन्हांकन कर उन्हें जल्द ही वैक्सीनेशन लगवाने हेतु प्रोत्साहित करें। पहला डोज लेने वाले लोगों को दूसरे डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर आएं। कोविड पॉजिटिविटी रेट में तेजी से गिरावट हो रहा है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रो निगरानी सख्त रखने की आवश्यकता है।

बैठक में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, बीस सूत्रीय कार्यन्वयन के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, महापौर डॉ अजय तिकी, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, पार्षद एवं एमआईसी सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर एएल धु्रव, एसडीएम प्रदीप साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अनुमति के बगैर मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित

सरगुजा कलेक्टर द्वारा कोविड .19 महामारी सहित अन्य प्राकृतिक आपदा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय प्रमुखों द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं जिससे महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं। सभी विभागों के कार्यलय प्रमुखो को अब अनिवार्य रूप से अवकाश पर जाने या मुख्यालय से प्रस्थान करने की अनुमति लेनी होगी।

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