उत्तरप्रदेश

नाम बदल कर शादी करने वालों को मिलेगी 10 साल की सजा, उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद अध्यादेश’ लागू

हिंद शिखर न्यूज। देशभर में लव जिहाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंगलवार ( 24 नवंबर, 2020 ) को ‘लव जिहाद अध्यादेश’, पास हो गया, नाम छिपाकर शादी करने वालों को 10 साल की सजा मिलेगी। ऐसा इसमें प्रावधान है. अध्यादेश के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी।
UP कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास होनें के बाद योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है, रजा ने कहा है कि यह जनहित का कानून है, इससे हमारी बच्चियों की जिंदगी सुरक्षित होंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि योगी सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर जरूरत होगी तो अध्यादेश लाया जाएगा और हमें जरूरत लगी। जिस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर घटनाएं बढ़ रही थी। बच्चियों को धर्मांतरण कराया जा रहा था.

मंत्री ने कहा कि कोई अपना नाम सुरेश, कोई दिनेश, कोई रमेश बताकर बच्चियों को ज़बरदस्ती बहलाते फुसलाते थे। जब पकड़े जा रहे थे तो कोई मुख्तार, कोई अंसार, कोई रईस निकल रहा था… यह जनहित का कानून है, इससे हमारी बच्चियों की जिंदगी सुरक्षित होंगी।
बता दें कि योगी सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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