सूरजपुर पुलिस ने हिरण के खाल, गांजा, महुआ शराब व देशी कट्टा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार..देखें वीडियो
विष्णु कसेरा हिंद शिखर समाचार सूरजपुर – तेलईकछार केनापारा निवासी एक महिला को फोन कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जमीन संबंधी विवाद को लेकर धमकाते हुए जमीन छोड़ दो नही तो तुम्हारे बच्चों को मार देने की धमकी दी गई जो प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना जयनगर में मोबाईल धारक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 210/20 धारा 507 भादसं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान जानकारी हुई कि उक्त नंबर से रामबिलास भट्ठ के द्वारा धमकी दी गई थी जो ग्राम लब्जी में रहता है । मोबाईल पर धमकी देने के मामले को गभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने जयनगर व रामानुजनगर की संयुक्त पुलिस टीम को आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 24 सितम्बर को आरोपी रामबिलास को पकड़ने थाना जयनगर व रामानुजनगर की संयुक्त पुलिस टीम ग्राम लब्जी उसके निवास पहुंची जहां वह उपस्थित मिला जिससे उपरोक्त मामले तथा मोबाईल के संबंध में पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने व संदेह होने पर मौके को गवाहों को तलब कर विधिवत तलाशी पंचनामा के बाद पुलिस टीम ने मोबाईल खोजने हेतु उसके घर की तलाशी लिया उसी दौरान जिस मोबाईल से धमकी दिया था वह मोबाईल मिला। एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान ही आरोपी रामबिलास के घर से दो पॉलिथिन में अवैध मादक पदार्थ गांजा 01 किलो 480 ग्राम, 01 नग हिरण ( कोटरी ) का खाल, 01 नग लोहे का बना देशी कट्टा तथा एक पीले रंग के डब्बे में 7 लीटर महुआ शराब मिला जिसकी कुल कीमत 72 हजार 50 रूपये है जिसे विधिवत् जप्त कर अपराध क्रमांक 169/20 धारा 20 (बी) (2)बी एनडीपीएस एक्ट , 34 (2) आबकारी एक्ट, 171 भा.द.सं. , वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत् कार्यवाही करते हुए आरोपी रामबिलास भट्ठ पिता स्व . प्रयाग भट्ठ उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम लब्जी, थाना रामानुजनगर को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि हिरण के खाल को श्रीनगर के बाजार से किसी अज्ञात व्यक्ति से क्रय कर मांदर बनाने के लिए रखना, गांजा को कुछ दिन पहले उड़ीसा से आए एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदी कर क्षेत्र में पुडिया बनाकर तथा महुआ शराब को विक्री करना बताया। देशी कट्टा को कई वर्ष पहले अम्बिकापुर से खरीदना बताया जिसका कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया है । आरोपी के विरूद्व वर्ष 2003 में मारपीट, गाली गलौज व आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही हो चुकी है ।
इस कार्यवाही में एसआई बी.डी.यादव, एएसआई माधव सिंह, विराट विशी, आरक्षक अनिल सिंह, दिलीप कुमार साहू, गणेश सिंह, वेदप्रकाश राजवाडे, संतोष ठाकुर, देवान सिंह, महिला आरक्षक तेरेशा तिग्गा, सैनिक मानसाय सक्रिय रहे ।