21 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल …केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किए
5 महीने से अधिक समय से बंद स्कूल अब 21 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खुलने जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर दिशानिर्देशों की तस्वीरें साझा की।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, कुर्सियों, डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाइडलाइन्स में कहा गया है कि कक्षा में गतिविधियां अलग-अलग समय पर होंगी, सामजिक दुरी होगी और क्लारूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा अकेडिमिक श्ड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला-जुला समय निर्धारित होना चाहिए। छात्रों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं है। सभी शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और छात्र शिक्षक गतिविधियों के दौरान मास्क लगाकर रखें।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12 वीं के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक एसओपी जारी की थी। इसमें गृह मंत्रालय के उन 4 दिशानिर्देशों का पालन करता है जो 1 सितंबर से लागू हुए थे। गृह मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक समय में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 21 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस की एक तस्वीर शेयर की. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूड, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजीसर (SOP) जारी कर दिया है. टेक्निकल प्रोग्राम्स में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है.
गाइडलाइंस के मुताबिक, कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि कुर्सी, मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए. कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा. टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई-लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों. छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी.