नगरनिगम अम्बिकापुर मे 6 अगस्त तक लॉकडाउन
अम्बिकापुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा नगर निगम अम्बिकापुर में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये अम्बिकापुर नगर निगम के सम्पूर्ण में अत्यावश्क गतिविधियों को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर 29 जुलाई रात्रि 12 बजे लगाई गई रोक को 6 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। फेस मास्क तथा सोशल डिस्टनसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान को थोक एवं चिल्लर में विक्रय करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 29 एवं 30 जुलाई को प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक विक्रय,भंडारण,वितरण एवं परिवहन की अनुमति होगी।किराने के दुकान के माध्यम से राखी एवं त्यौहार से संबंधित सामग्री का विक्रय भी इस अवधि में कर सकते हैं।
जारी आदेशानुसार 20 जुलाई को जारी आदेश की कंडिका “ स“ में उल्लेखित कार्यालय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक ,कलेक्टर अतिरिक जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक,कोषालय,मुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय, तहसील, थाना एवं चौकी पंजीयन कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय को छोड़कर को शर्तो के साथ प्रतिबंध से छूट दी गई है।20 जुलाई को जारी आदेश के कंडिका “स“ में वर्णित कार्यालय एवं प्रतिष्ठा को शर्तों के अधीन प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06ः00 बजे से 09ः30 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें, सेवायें, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी। पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति प्रातिबध से छूट रहेगी।खाद्य, मिठाई एवं मिष्ठान्न पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्त को छूट दी गई है। इसके साथ ही पेट्स शॉप एवं एक्यूरियम को प्रातः 9बजे से प्रातः 9ः30 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से 5ः30 बजे तक प्रतिबंध से छूट दी गई है। बैंको का संचालन अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। टेक अवे को प्रतिबंध से मुक्त नही किया गया हैं। शेष प्रतिबंध एवं छूट पूर्व के आदेशानुसार यथावत रहेंगे। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।