“पिता को क्यों बताया हम कहाँ हैं ?”—इतनी सी बात पर दोस्त ने दोस्त को गाड़ी से कुचला, तड़प-तड़प कर हुई हुई मौत, पिकनिक से लौटते वक्त हुआ हादसा….

Baikunthpur: पिकनिक पर गए दोस्तों की खुशियाँ मातम में बदल गईं, जब एक मामूली सी बात पर दोस्त ही दोस्त का जानी दुश्मन बन बैठा। शराब के नशे और गुस्से में चूर एक टाटा सूमो चालक ने अपने ही नाबालिग दोस्त को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने आरोपी के पिता को फोन पर उनकी सही लोकेशन बता दी थी।
पिकनिक की मस्ती, शराब और फिर खूनी विवाद
घटना 4 जनवरी 2026 की है। मृतक रितेश कुमार सिंह अपने दोस्तों—विद्या चंद्र साहू, प्रितपाल विश्वकर्मा, सतीश विश्वकर्मा और अन्य साथियों के साथ आरोपी की टाटा सूमो गोल्ड वाहन में सवार होकर झुमका डैम पिकनिक मनाने गया था। झुमका डैम में सभी ने साथ मिलकर चिकन-मटन खाया और शराब पी।
शाम को वापसी के दौरान आरोपी विद्या चंद्र साहू अपनी सूमो लेकर पटना स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर रुका। इसी बीच आरोपी के मोबाइल पर उसके पिता का फोन आया। रितेश ने फोन रिसीव किया और उसके पिता को बताया कि वे लोग अभी पटना पहुंचे हैं। बस इतनी सी बात आरोपी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने रितेश के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोपी का कहना था कि उसने घर पर सच क्यों बताया, क्योंकि उसे अभी और शराब पीनी थी और घर जाने में देर होने वाली थी।
दोस्त के मना करने पर भी जानबूझकर रौंदा
विवाद के बाद रितेश सिंह गाड़ी छोड़कर पैदल ही राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने घर की ओर निकल गया। जब वह रनई के पास पहुंचा, तभी पीछे से आरोपी विद्या चंद्र साहू अपनी तेज रफ्तार सूमो लेकर आया। गाड़ी में बैठे अन्य दोस्तों ने उसे बार-बार रोकने की कोशिश की और ऐसा न करने को कहा, लेकिन हत्या के इरादे से भरे आरोपी ने गाड़ी को सड़क के बाईं ओर ले जाकर पैदल चल रहे रितेश को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अन्य दोस्तों ने घायल रितेश को आनन-फानन में पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने हर बिंदु पर बारीकी से जांच के निर्देश दिए। उप पुलिस अधीक्षक राजेश साहू ने घटनास्थल का मुआयना किया और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। पीएम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे एक सुनियोजित हत्या माना।
थाना पटना में शुरू में मर्ग कायम किया गया था, लेकिन जांच के बाद 12 जनवरी 2026 को आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) BNS के तहत अपराध क्रमांक 15/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी विद्या चंद्र साहू उर्फ विनय साहू (उम्र 18 वर्ष 7 माह), निवासी सूरजपुर को 17 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।





