अम्बिकापुर

जमीन विवाद: अम्बिकापुर में ‘हरियाणा गैंग’ का आतंक, चापर-रॉड से हमला कर दफनाने की धमकी; 3 आरोपी सलाखों के पीछे

अम्बिकापुर । अंबिकापुर में जमीन पर अवैध कब्जा दिलाने के उद्देश्य से आए हरियाणा के एक कथित ‘गैंग’ के तीन सदस्यों को कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने विवादित स्थल पर बलेनो कार से पहुंचकर धारदार हथियार, रॉड और डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सद्दाम खान, निवासी मोमीनपुरा, अम्बिकापुर ने 22 नवंबर 2025 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी को साहिल नामक व्यक्ति ने फोन कर कांतिप्रकाशपुर, लुचकी घाट के पास बुलाया था, जहाँ जमीन की नपाई के दौरान विवाद हो गया था।
मौके पर, प्रार्थी ने मोहम्मद साहिल, अताउल और उनके साथियों का दूसरे पक्ष फैजान, सरोज अहमद, नुमान और अन्य लोगों के साथ झगड़ा होते देखा। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि उनकी जमीन पर नपाई और समतलीकरण क्यों किया जा रहा है।
विवाद बढ़ने पर, आरोपी फैजान अंसारी ने कथित तौर पर हरियाणा के कुछ गुंडे किस्म के युवकों को फोन करके जमीन खाली कराकर कब्जा दिलाने के लिए बुलाया।
एक सफेद रंग की बलेनो कार (क्रमांक T1125HR5651DB) से कुछ व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार, डंडा एवं रॉड लेकर उतरे। उन्होंने प्रार्थी और अन्य लोगों को गाली-गलौज करते हुए धमकाया और कहा, “हमें नहीं पहचानते हो?” इसके बाद, धारदार हथियार, डंडा और रॉड से प्रार्थी, आमिर खान और मोहम्मद साहिद खान पर हमला किया गया।
आरोपियों ने पीड़ितों को गंभीर धमकी देते हुए कहा कि “दुबारा इस जमीन में आओगे तो जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना देगें।”
हमले के दौरान मोहम्मद साहिद खान का मोबाइल कहीं गिर गया, और उर्स उस्मान द्वारा बनाए जा रहे वीडियो रिकॉर्डिंग को नुमान और फैजान ने मिलकर पटक कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर भारी भीड़ को देखकर हरियाणा के गुंडे किस्म के व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें एक अन्य युवक अपनी कार में बैठाकर भगा ले गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 884/25 के तहत धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) बी.एन.एस. एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस टीम को त्वरित और सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
विवेचना के दौरान, थाना कोतवाली पुलिस टीम ने घटना स्थल से भागते समय तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
सागर उर्फ पहलवान (उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा)
अमित कुमार (उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम खेड़ीसाथ, जिला रोहतक, हरियाणा)
विजय लोहार (उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम किलोई, जिला रोहतक, हरियाणा)
पूछताछ में आरोपियों ने घटना करना स्वीकार कर लिया। यह भी पता चला है कि ये तीनों आरोपी पहले भी थाना सीतापुर (अपराध क्र. 371/2024) और थाना गांधीनगर (अप. क्र. 12/2024) के अपराधों में चालान हो चुके हैं और जमानत पर छूटने के बाद इस घटना को अंजाम दे रहे थे। चूंकि ये दिगर राज्य से संगठित होकर अम्बिकापुर और आसपास लगातार संगठित अपराध कर रहे हैं, इसलिए पुलिस टीम द्वारा इस प्रकरण में धारा 111 (2) (ख) बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) (संगठित अपराध) को जोड़कर सख्त कार्रवाई की जा रही है

पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा, स्टील का रॉड, एक लोहे का चापर एवं पूर्णतः क्षतिग्रस्त बलेनो कार को जप्त किया है। अपराध साबित होने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक सूरज राय, आरक्षक अमरेश सिंह, संजीव चौबे की सक्रिय भूमिका रही।

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