हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 2023 में नियुक्त B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों कि बर्खास्तगी आदेश जारी होना प्रारंभ
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों को उनके पत्र हटाने के आदेश के बाद लंबे समय तक जारी कशमकश के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने बर्खास्तगी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षिका आकांक्षा कुजूर को बर्खास्तगी हेतु नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में छ०ग० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 2-19/2024/20-तीन रायपुर दि रायपुर दिनांक 30.12.2024 एवं लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/सी.म.2023/ न्या. प्र./2024/422/नवा रायपुर दिनांक 30.12.2024 का हवाला देते हुए कहा गया है कि शिक्षक सीधी भर्ती-2023 अन्तर्गत आपकी नियुक्ति सहायक शिक्षक पद पर की गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPS NO. 7344/2023 and Others में 02.04.2024 को पारित निर्णय में B.Ed. अर्हता को सहायक शिक्षक (कक्षा 01 से 05 तक) पद पर नियुक्ति के लिए अमान्य घोषित किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आपकी व्यावसायिक अर्हता B.Ed. है। लिहाजा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर एवं संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में आपकी नियुक्ति को As per the Court Order Dated 02-04-2024 An erroneous appointment order मानकर आपकी शासकीय सेवा समाप्ति की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। आप प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध अपना दावा-आपत्ति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय रामानुजगंज में 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्रस्तुत किसी भी तरह की दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।






