सूरजपुर

सूरजपुर : प्रधान आरक्षक की पत्नी व पुत्रीे के हत्या के प्रकरण में थाना सूरजपुर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध पेश किया अभियोग पत्र

सूरजपुर । दिनांक 13.10.2024 को थाना सूरजपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक के महगवां स्थित किराये के मकान में जाकर हमला कर पत्नी व नाबालिक पुत्री की हत्या कर अन्यत्र शव फेंकने के मामले मंे थाना सूरजपुर में दर्ज आपराधिक प्रकरण क्रमांक 575/2024 धारा 137(2), 138, 140(1) बीएनएस की विवेचना की जा रही थी। उक्त प्रकरण की विवेचना में आरोपी 1. कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 25 वर्ष साकिन पुराना बाजारपारा सूरजपुर 2. चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सी0के0 पिता शिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष साकिन नेवरा 3. फूल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह उम्र 28 वर्ष साकिन पुराना बाजारपारा सूरजपुर 4. आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विश्वकर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर के द्वारा सुुनियोजित तरीके से प्रधान आरक्षक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन में की गई कार्यवाही एवं कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू के गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका होने से रंजीशवश एक राय होकर दिनांक 13.10.2024 को प्रधान आरक्षक की पत्नी व पुत्री की हत्या कर शव फेंकना पाया गया जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त आरोपियों के साथ कुलदीप साहू का साला निलकेश्वर साहू पिता कन्हैयालाल साहू उम्र 26 वर्ष साकिन खडगंवा चौकी बसदेई थाना सूरजपुर तथा रिश्तेदार सूरज साहू पिता स्व.गजराज साहू उम्र 25 साल निवासी करवां थाना जयनगर द्वारा आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होने से प्रकरण में इन दोनों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आज दिनांक को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
उक्त प्रकरण के अतिरिक्त दिनांक 13.10.2024 को ही थाना सूरजपुर में पदस्थ आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता तेल फेंक कर जानलेवा हमला करने अपराध क्रमांक 573/2024 धारा ़296(बी), 551(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(2) बीएनएस एवं एसटीएससी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 13.10.2024 को ही पुलिस बल पर वाहन चढ़ाकर कुचलने का प्रयास करने के संबंध में अपराध क्र. 574/24 धारा 221, 132, 109 (1) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा घटना के पश्चात् आरोपी कुलदीप साहू के द्वारा भागते समय ग्राम करवां मेन रोड़ में पीछा करने वाले पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में थाना प्रभारी विश्रामपुर की रिपोर्ट पर थाना जयनगर में अपराध क्र. 218/24 धारा 109(2) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है।
मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू हिस्ट्रीशीटर बदमाश है जिसके विरूद्ध थाना सूरजपुर में 20 अपराध पूर्व के पंजीबद्ध है जिनमें 1 छेड़छाड़ का मामला, 1 लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करना, 1 अपहरण, 9 मारपीट, 1 नकबजनी, 2 चोरी, 1 डकैती, 1 आर्म्स एक्ट, 1 लूट, 1 बलवा तथा 1 विद्युत अधिनियम के मामले पंजीबद्ध है जिनमें मुख्य आरोपी चालान हो चुका है इसके अलावे कई प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी हुई है। घटना दिनांक 13.10.2024 के पश्चात् इसके विरूद्ध 4 गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी कुलदीप साहू का जिला बदर की कार्यवाही भी दिनांक 15.11.2023 को छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया गया था। इसके अतिरिक्त सह आरोपी चंद्रकांत चौधरी के विरूद्व पूर्व में 1 मारपीट और 1 प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर गाली-गलौज व मारपीट करने तथा सह आरोपी फुलसिंह उर्फ रिंकू के विरूद्ध 1 छेड़छाड़ का मामला पंजीबद्ध हुआ था जिसमें चालान किया गया था और 1 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी हुई है।

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