छत्तीसगढ़

शिक्षित बेरोजगारों को अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता ,नगरीय निकाय एवं जनपदों में करना होगा आवेदन,भत्ता के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शिक्षित बेरोजगारों को वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता के संबंध में शासन द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बेरोजगारी भत्ता के लिए नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को नगरीय निकायों में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित जनपद कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा 1 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के आयु का हो। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 2 साल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो एवं परिवार की समस्त स्रोतों से 2 लाख 50 हजार वार्षिक से अधिक आय न हो। आवेदक के पास आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी संस्था में चतुर्थ श्रेणी या गु्रप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। इसके साथ ही 10 हजार रूपये या इससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य, पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वाले, अन्य पेशेवर जैसे – इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय को सूचित करना होगा।  संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र हो गए हैं।
जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण का ऑॅफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button