रायपुर अनलॉक 1 के पहले फेज में 8 जून से सरकार ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी जगहों, शॉपिंग मॉल को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के हिसाब से खोलने की बात कही. केंद्र सरकार ने इसके लिए SOP जारी की. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से SOP जारी किया गया. राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी के आधार पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है
धार्मिक स्थलों के लिए
# एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है. यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी सुविधा हो.
# मास्क पहनकर आने वालों को ही एंट्री मिले.
# पोस्टर के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए, ऑडियो-वीडियो मैसेज चले.
# लोग अपने जूते-चप्पल अपनी गाड़ी में ही रखकर आएं, अगर जरूरी हो तो अलग स्लॉट में रखा जाए.
# पार्किंग और मंदिर के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. आसपास की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.
# एंट्री और एग्जिट के लिए अलग गेट हों.
# मंदिर में आने वाले साबुन से हाथ-पैर धोकर आएं.
# मूर्तियों को टच करने या पवित्र धार्मिक पुस्तकों को छूने की मनाही हो.
# बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर अब प्रतिबंध रहेगा.
# फ्लोर को दिन में कई बार धोया जाए.
रेस्टोरेंट के लिए
# टेकअवे को बढ़ावा दिया जाए. फूड डिलिवरी बॉय दरवाजे पर पैकेट छोड़कर आए.
# होम डिलिवरी करने वाले की थर्मल स्कैनिंग हो.
# काम करने वाले स्टाफ के लिए फेस मास्क जरूरी हो.
# 6 फीट की दूरी रखी जाए. भीड़ न होने दी जाए.
# एलिवेटर में कई लोगों का एक साथ जाने पर बैन रहेगा.
# वॉशरूम की समय-समय पर सफाई हो.
# कस्टमर के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाए.
# किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यहां काम करने वाले मास्क और ग्लव्स पहनें. समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए.
होटल के लिए
# होटल में आने वाले गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन जानने के लिए रिसेप्शन पर फॉर्म भरा जाए.
# ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन हो.
# लगेज को लगेज रूम में ले जाने से पहले सैनिटाइज किया जाए.
# सीनियर सिटिजन, गर्भवती महिलाओं के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए.
# होटल के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.
# ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल का इस्तेमाल हो.
# रेस्टोरेंट में खाने की जगह, रूम सर्विस और टेकअवे पर जोर दिया जाए.
# रूम में डिलिवरी न देकर, रूम के सामने रख दिया जाए.
# गेमिंग वाले हिस्से, बच्चों के खेलने की जगह बंद रहेगा
इसके अतिरिक्त भी कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी गई है
# अगर कोई कोरोना का मरीज पाया जाता है, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए.
# हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मेडिकल हेल्प मांगी जाए.
# जिस एरिया में कोरोना संदिग्ध पाया जाए उसे डिसइंफ्क्ट किया जाए.
बाकी हर जगह के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइन हैं, जिनका पालन करना होगा. इनमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, का पालन जरूरी है।