पत्नी की हत्या के आरोपी को बच्चों की गवाही पर सत्र न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
सूरजपुर: चौकी बसदेई के ग्राम ऊंचडीह निवासी सूचक कुन्दल राम राजवाड़े ने दिनांक 11.06.2018 को सूचना दिया कि इसकी पत्नी रीता उर्फ बुधियारों को कोई जहरीला जंतु ने काट लिया है जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर मर्ग क्रमांक 65/18 कायम कर जांच की गई। जांच के दौरान सूचक कुन्दल राम एवं मृतिका रीता उर्फ बुधियारों के बच्चों व गवाहों का कथन में कुन्दल राम के द्वारा अपनी पत्नी का गला दबाकर मारपीट करना पाया गया, आरोपी से मृत्यु का सही कारण पूछने पर जहरीला जंतु काटने से फौत होना बताता रहा जबकि डाॅक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मौत का कारण गला घोटने व हत्या करना लेख किया गया। मामले में कुन्दल राम राजवाड़े के विरूद्व थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 228/18 धारा 302, 201 भादवि का पंजीबद्व किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सूरजपुर दीपक पासवान के द्वारा किया गया एवं मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
इस मामले की सुनवाई *विद्धान न्यायाधीश श्री हेमन्त सराफ माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर* के न्यायालय में हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई दिनांक 02.07.2021 को पूरी करते हुये गवाहों के कथन, डाॅक्टर के पी.एम. रिपोर्ट, डाॅक्टर के कथन तथा सम्पूर्ण सुनवाई में आरोपी कुन्दल राम राजवाड़े को दोष सिद्ध पाए जाने पर *धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में पांच वर्ष कठोर कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।*