लॉकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन, बैंकों को आम जनता के लिए खोलने की शर्तों के साथ अनुमति
सूरजपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 31 मई रात 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी किया गया था उक्त आदेश में सूरजपुर के कलेक्टर एवं दंडाधिकारी रणवीर शर्मा ने आंशिक संशोधन करते हुए बैंकों को आम जनता के लिए खोलने का आदेश दिया है. इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है जारी आदेश के मुताबिक को-मॉर्बिड गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम 50% स्टाफ के साथ प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है उक्त समय अवधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ एक-एक करके आम जनता को प्रवेश देना होगा तथा ग्राहकों के लिए बैंक के बाहर छाया (सेड) एवं पानी की व्यवस्था करना होगा।