नारायणपुर जिले में 11 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन अवधि में वृद्धि.. कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जारी किया आदेश
जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की तादाद में निरंतर वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फल स्वरुप बीते दिन नारायणपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में 19 अप्रैल 2021 से 11 मई 2021 रात्रि 12:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था मौजूदा कोविड-19 वायरस से संक्रमित धनात्मक मामलों में विस्तार को दृष्टिगत कंटेनमेंट अवधि को बढ़ाते हुए एपिडेमिक एक्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नारायणपुर धर्मेश कुमार साहू ने आदेश जारी किए हैं जारी आदेश में कहा गया है कि जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाते हुए 11 मई से 17 मई रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है उपरोक्त तिथि में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगे इस दौरान सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी,
मेडिकल संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी की प्राथमिकता देंगे ,शासकीय उचित मूल्य की दुकान खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी मात्र फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएं सभी प्रकार की मंडी थोक एवं फुटकर ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी निर्धारित समय दोपहर 1:00 से 5:00 बजे तक किराना सामग्री ग्रॉसरी पोल्ट्री मटन मछली एवं अंडे की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले ,पिकअप ,मिनी ट्रक ,अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के द्वारा होम डिलीवरी का बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करते हुए की जा सकेगी आम जनता हेतु दुकाने खोले बिना दुकानों के आसपास क्षेत्र में दुकानदार स्वयं होम डिलीवरी डिलीवरी ब्वॉय के द्वारा निर्धारित समयावधि में सामानों की होम डिलीवरी की जा सकेगी ऑनलाइन माध्यम जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन दुकानों को अनुमति दी जाती है किंतु भौतिक रूप से या स्टोर संचालित नहीं होंगे उक्त गतिविधि के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा संबंधित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा मे वाहन/ ठेलो को जप्त करेंगे अर्थदंड या चालान की कार्यवाही करेंगे होम डिलीवरी ब्वॉय को अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व नारायणपुर से जारी फोटोयुक्त डिलीवरी डिलीवरी करते समय रखा जाना आवश्यक होगा साथ ही जारी ईपास /पास के मिलान हेतु अन्य फोटो परिचय पत्र मतदाता परिचय पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि डिलीवरी ब्वॉय के साथ रखेगा अन्य व्यक्ति के द्वारा डिलीवरी ब्वॉय के स्थान पर डिलीवरी करते हुए पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी