विवाह के दौरान कोरोना प्रोटोकाल की अनदेखी दूल्हा और उसके पिता को पड़ी भारी, करंजी पुलिस ने किया भा.दं.सं. व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही
सूरजपुर: शासन प्रशासन द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकाल का शादी-विवाह एवं अन्य अवसरों पर पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को पूर्व दिया था साथ ही ऐसे अवसरों पर निगाह बनाए रखने के निर्देश भी दिए थे।
बुधवार 28 अप्रैल को ग्राम पंचायत बरौल के पंचायत सचिव देवनारायण राजवाड़े ने चौकी करंजी में लिखित आवेदन के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम बरौल निवासी प्रतोष राजवाड़े (दुल्हा) पिता रामदेव के घर मंगलवार की रात्रि में चौथी का कार्यक्रम हो रहा था जिसमें लाकडाउन के दौरान नियम का उल्लघंन करते हुए तय सीमा 10 से अधिक लोग शामिल हुए एवं विवाह तथा कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं ली गई। दुल्हे को आयोजन के दौरान हल्का पटवारी के द्वारा हिदायत भी दी गई थी कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित न करें, किन्तु वर प्रतोष राजवाड़े उसके पिता रामदेव एवं चाचा श्यामदेव ने यह कहते हुए कि शादी का मौका है, आसपास वाले तो आयेंगे ही एवं कार्यक्रम में 50-100 के बीच लोगों को शामिल करके नियम का उल्लघंन किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी प्रभारी करंजी संजय गोस्वामी ने आरोपी प्रतोष राजवाड़े, रामदेव राजवाड़े व श्यामदेव के विरूद्व अपराध क्रमांक 82/21 धारा 188 भादवि व आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51 के तहत कार्यवाही किया है।