सूरजपुर कलेक्टर ने किया संशोधित आदेश जारी – अमेजॉन फ्लिपकार्ट प्रतिबंधित, स्थानीय दुकानदार द्वारा ऑनलाइन आर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी की अनुमति होगी
सूरजपुर / कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश 24 अप्रैल 2021 के द्वारा सूरजपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला सूरजपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने उक्त आदेश की कंडिका 23, 24 एवं 25 में संशोधन किया है, जिसमें ई-कार्मस सेवाओं (अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रतिबंधित किया जाता है। स्थानीय दुकानदार द्वारा ऑनलाईन आर्डर प्राप्त कर होम डिलिवरी की अनुमति होगी। कोई भी दुकान, स्टोर भौतिक रूप से खुली नहीं रहेगी। खाद्य सामग्रियों की जोमैटो, स्वीगी आदि के माध्यम से आनलाईन डिलिवरी हेतु प्रतिबंध को निरस्त करते हुए खाद्य सामग्रियों की जोमैटो, स्वीगी आदि के माध्यम से आनलाईन डिलिवरी की अनुमति प्रदान की जाती है। दुकानदार अपने किराना दुकानों के लिए आवश्यक सामग्री थोक में रात्रि 10.00 बजे के स्थान पर रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक अपने दुकान के लिए मंगा सकेंगे अर्थात् माल गोदाम और स्थानीय गोदामों में ट्रांसपोर्टरों से सामान उतारने की अनुमति केवल रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के बीच होगी।
उक्त आदेश के माध्यम से अधिरोपित अन्य प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।