कोरोना मरीजों के शव को सुरक्षित रखने के लिये अब कोई भी रकम नहीं लेंगे निजी अस्पताल, छत्तीसगढ़ सरकार ने दी थी 2500 रुपये तक लेने की अनुमति
रायपुर। प्रदेश के निजी अस्पताल कोरोना से मरीज की मौत के बाद शव को सुरक्षित रखने के लिये अब मृतक के परिजनों से कोई रकम नहीं लेंगे ज्ञात हो कि आदेश आने के बाद से ही प्रदेश में इसकी आलोचना हो रही थी लोगों का कहना था की सरकार मरने के बाद भी कोरोना मरीजों से पैसा वसूल रही है. इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हास्पीटल बोर्ड ने कोरोना मरीज की मौत के बाद शव सुरक्षित रखने के नाम पर परिजनों से कोई राशि ना लेने का फैसला किया है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. महेश सिन्हा के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु की स्थिति में शव को सुरक्षित बैग में रखने, स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिये अधिकतम 2500 रुपये लेने की अनुमति दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पीटल बोर्ड के सामने यह राशि भी नहीं लेने का प्रस्ताव रखा गया था। उसे सभी ने स्वीकार कर लिया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का कहना था कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पताल मृतक के परिजनों से अत्यधिक राशि ले रहे हैं. इसको रोकने के लिये ही अधिकतम 2500 रुपये ही लेने का आदेश दिया ।