जशपुर

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जशपुर जिले में बढ़ाई गई कर्फ्यू की समयावधि, आज से 6 बजे से ही दुकानों को बन्द करने का जारी हुआ आदेश, 6 बजे के बाद दुकानों के खुला रहने पर दुकानदारों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई

पत्थलगांव । जशपुर जिले में कोरोना के बढ़ते विस्फोटक आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर महादेव का बरेली लगाए गए धारा 144 और कर्फ्यू में संशोधन किया है। कसावट लाते हुए उन्होंने रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे की कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है, अब शाम 6:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबंध पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय – समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी । उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई।

जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है । दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक डीसेस एक्ट , 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं महादेव कावरे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जशपुर कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 367 / पी.ए. / कोरोना / 2021 जशपुर , दिनांक 30/03/2021 के कंडिका क्रमांक 01 एवं 02 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ –

  • रात्रि 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रात्रि कालीन कफ्यूं लगाया जाता है ।
  • सायंकाल 06:00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान / बाजार / ठेला / गुमटी खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सायंकाल 06:00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
  • होटल / ढाबा के लिये डायनिंग सुविधा रात्रि 08:00 बजे तक समय रहेगा तथा होटलों / ढाबा से खाना बंधवाकर ले जाने की सुविधा रात्रि 09:30 बजे तक होगी ।
  • शेष जारी आदेश की कंडिका 03 एवं 04 यथावत् रहेगी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।
  • निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button